अल्मोड़ा- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिविल जज (सी.डि) शचि शर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में आगामी 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर दीवानी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, एनआई एक्ट धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद मामले, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी बिल मामले आदि (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), भरण-पोषण के मामले, आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम विवाद मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), पारिवारिक विवाद, पेंशन मामलों सहित सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व और अन्य सहायक मामले उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों तथा राज्य, जिला, तालुका अधिकारियों के समक्ष लंबित मामले, आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/किसी अन्य अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले, अन्य सिविल मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे) आदि एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय यातायात चालान वादों को राजीनामे के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।
14 दिसंबर को लोक अदालत होगी आयोजित
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