वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 02 व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट का चालान व ड्राईविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की हुई कार्यवाही
अल्मोड़ा- देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा समस्त थाना/चौंकी प्रभारियों/ निरीक्षक/ उ0नि0 यातायात/प्रभारी इंटरसेप्टर को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले /बिना सीट/दोषपूर्ण नम्बर प्लेट/रैश ड्राइविंग एवं मोबाईल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
इसी क्रम में आज दिनांक 27/11/2024 को इंटरसैप्टर प्रभारी सुमित पाण्डे द्वारा मय हमराह कानि0 सुनील कुमार, कानि0 ललित बिष्ट के थाना सोमेश्वर क्षेत्रान्तर्गत चेंकिग अभियान चलाया जा रहा था, इस दौरान बागेश्वर से हल्द्वानी जा रही ट्रेम्पो ट्रैवलर संख्या UK02-PA-0413 को रोककर एल्कोमीटर से चैक किया गया तो चालक कैलाश सिंह निवासी कपकोट जनपद बागेश्वर शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया, शराब के नशे में वाहन चलाकर चालक ट्रेम्पोट्रैवलर में सवार 14 लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था। मेडिकल परीक्षण कराकर वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनयम के अंतर्गत गिरफ्तार कर, वाहन को मौके पर सीज किया गया।
ट्रेम्पोट्रैवलर में सवार बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जाने वाले कुल 14 सवारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत अन्य वाहन में बिठाकर गंतव्य को भेजा गया।
इसके अतिरिक्त चैकिंग अभियान के दौरान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, बिना सीट बैल्ट, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, रेश ड्राइविंग व यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले कुल 18 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गयी। जिसमें 02 वाहन चालक के विरुद्ध वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर कोर्ट का चालान कर डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।